उत्तर प्रदेशलखनऊ

शिक्षा माफिया के खिलाफ कठोर कारवाही की जरुरत

शिक्षा माफिया के खिलाफ कठोर कारवाही की जरुरत

लखनऊ l रामभरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज की (हाई स्कूल तथा सरकारी सहयता प्राप्त तथा इण्टरमीयिएट वित विहीन मान्यता प्राप्त है) करोड़ों रूपये की सम्पति, कृषि एवं खेल के मैदान की भूमि को उ0 प्र0 शैक्षिक संस्थाएं सस्ंथाएं (आस्तियों का अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1974 का उल्लघंन कर लीज, हस्तारण/विक्रय करने वाले शिक्षा माफिया प्रबन्धक के विरूद्व पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने, प्रबन्ध तन्त्र को भंगकर कन्ट्रोलर नियुक्त किए जाने तथा सम्पूर्ण प्रकरण की एस0टी0एफ से उच्चस्तरीय जॉच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराने की मांग को लेकर राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज शाखा इकाई के साथ जिला सगठन संयुक्त रूप से चरणबद्व संघर्ष करेगा। यह निर्णय विद्यालय इकाई एवं जिला सगठन के पदाधिकारियों की उ0प्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं जिला संरक्षक डा0 आर0पी0 मिश्र की अध्यक्षता मे सम्पन्न संयुक्त बैठक में लिया गया।*
*निर्णयानुसार संघर्ष के पहले चरण में दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को विद्यालय परिसर में अपरान्ह 02ः00 बजे से 03ः00 बजे तक विद्यालय इकाई एवं जिला संगठन के पदाधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता धरना/प्रदर्षन कर अपना विरोध दर्ज करायेगे। इसके पूर्व शाखा इकाई एवं जिला संगठन के पदाधिकारी संयुक्त रूप में मा0 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेषक (माध्यमिक) आदि को ज्ञापन प्रेषित कर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करेगे।*
*उ0प्र0 माध्यमिक षिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री एवं जिला संरक्षक डा0 आर0पी0 मिश्र, जिलाध्यक्ष डा0 आर0के0 त्रिवदी, जिलामंत्री अरूण कुमार अवस्थी,शाखाध्यक्ष ओ0पी0 सिंह एवं शाखामंत्री आर0 बी0 सिंह ने आज राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज में आयोजित प्रेसवार्ता मे बताया कि राम भरोसे मैकूलाल हायर सेकेन्ड्री स्कूल को दान में मिली लगभग 18 एकड भूमि, जिसमे कृषि एवं खेल मैदान की भूमि है, में से कई एकड़ भूमि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उ0प्र0 षैक्षिक संस्थाएं (आस्तियों का अपव्यय निवारण) अधिनियम 1974 का उल्लंघन कर अवैध रूप से लीज हस्तारण/विक्रय कर दिया गया है। यहा तक कि छात्रों को पढ़ने के लिए आवंटित कक्षों को भी षडन्यत्रपूर्वक दूकानदारों को हस्तास्तरित किया जा रहा है। शिक्षक नेताओं ने बताया कि विद्यालय को कृषि भूमि के आधार पर राम भरोसे मैकूलाल हायर सेकेन्ड्री स्कूल को हाई स्कूल में कृषि विषय की मान्यता मिली है किन्तु विद्यालय प्रबन्धक द्वारा कृषि भूमि और खेल के मैदान की भूमि को सम्बन्धित अधिनियम का उल्लघंन कर अवैध तरीके से डिग्री कालेज तथा अन्य सस्थाओं एवं व्यक्तियों को लीज, हस्तान्तारण/विक्रय कर करोडों रूपये की उगाही की गई है, जिसमें से कुछ का सक्षिप्त विवरण एवं प्रमाण निम्नवत् है -राम भरोसे मैकूलाल हा0से0 स्कूल द्वारा दि0 07 दिसम्बर, 2020 को खसरा नं0 41 में अवैध तरीके से राम भरोसे मैकूलाल महाविद्यालय के पक्ष में अनुबन्ध किया गया । जिसका प्रतिफल रू0 88000-/ दर्षाया गया है। जबकि बाजरी मूल्य षून्य अंकित है। आश्चर्य है कि खसरा सं0 41 जिसके उप-भूखण्ड ए0वी0सी0 और दर्षाए गए है किन्तु क्षेत्रफल षुन्य लिखा है।राम भरोसे मैकूलाल हा0से0 स्कूल द्वारा दि0 12 सितम्बर, 2018 को राम भरोसे मैकूलाल महाविद्यालय के पक्ष में अवैध तरीके से अनुबन्ध किया गया जिसका क्षेत्रफल षून्य अकित है। यह अनुबन्ध खसरा सं0 41 में किया गया जिसका प्रतिफल 1,88,000 दर्शाया गया है। तथा बाजारी मूल्य शून्य अंकित है। राम भरोसे मैकूलाल हा0 से0 स्कूल द्वारा दि0 12 मार्च, 2021 को अलका अग्रवाल के पक्ष मे 360 वर्गमीटर भूमि खसरा संख्या 41 में से अनुबध किया गया है। जिसका प्रतिफल रू 15000/- दर्षाया गया है जब कि बाजारी मूल्य रू0 880,000 अंकित है। राम भरोसे मैकूलाल हा0से0 स्कूल द्वारा दि0 17.02.2020 को खसरा सं0 41 मेसर्स श्री पिता मारूति आयरन स्टोर्स प्रा0 लि0 के पक्ष में अनुबन्ध किया गया है। जिसका प्रतिफल रूपये एक करोड़ दर्षाया गया है, जबकि बाजारी मूल्य रू 74,00000/- अंकित है। क्षेत्रफल 930 वर्गमीटर अिंकत है। राम भरोसे मैकूलाल हा0 से0 स्कूल द्वारा दिनांक 16.04.2019 को खसरा सं0 41 में सुरेष चन्द्र यादव के पक्ष मे अवैध अनुबन्ध किया गया है जिसका प्रतिफल 50.30.000/- दर्षाया गया है। जबकि बाजारी मूल्य षून्य है तथा क्षेत्रफल अंकित नही है। श्री षक्ति सिंह को पेट्रोल पम्प के लिए लगभग 28000 हजार वर्गफुट तथा 7-8 अन्य को भी अवैध रूप से कृषि/खेल के मैदान की भूमि का अनुबन्ध किया गया है।आष्चर्यजनक है कि श्री बृजेष कुमार सिंह एवं श्री इन्देष सिंह ने तथा सुश्री मन्जू यादव व अन्य ने जिस भूमि को विद्यालय की मानकर प्रबन्धक से अपने पक्ष में आवंटित करने के लिए पत्र लिखा था। प्रबन्धक द्वारा साठ-गाठ और डीलिग कर उस भूमि को छोड़कर बाउन्डीवाल खडी करली गई तथा प्रबन्धक ने उस भूमि से अपने को अलग कर लिया और उसका विक्रय करवा दिया।यह भी उल्लेखनीय है कि प्रबन्धक द्वारा करोडों रूपये लेकर विद्यालय की लगभग ढाई लाख वर्ग फुट भूमि को षडयन्त्र पूर्वक भूमाफिया से मिलकर बेच दी गई। इसीलिए विद्यालय की भूमि को छोड का बाउन्ड्री वाल बनाई गई है।विद्यालय प्रबन्धक द्वारा विद्यालय बाउन्ड्री के चारो ओर तथा अन्य भाग को व्यवसायिक उपयोग के लिए लीज पर देकर करोड़ो कर अवैध कमाई की गई है।*
*शिक्षक नेताओं ने बताया कि धरना/प्रदर्षन से पूर्व मा0 मुख्यमंत्री, उप मुख्य मंत्री डा0 दिनेष शर्मा, अपर प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) आदि को ज्ञापन प्रेषित कर निम्न की मॉग की जाएगी और मागों पर कार्यवाही न होने पर आन्दोलन को और प्रभावी बनाया जाएगा।उ0प्र0 षैक्षिक संस्थाएं (आस्तियोएं का अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1974 का उल्लघन कर राम भरोसे मैकूलाल हायर सेकेन्डी स्कूल तेलीबाग की भूमि को अवैध लीज, हस्तान्तरण/विक्रय आदि की एस0टी0एफ से उच्चस्तरीय जॉच कराकर कर प्रबन्धक सहित दोषी व्याक्तियों के विरूद्व पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाय तथा प्रबन्धक सहित दोषी व्यक्तियो के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।विद्यालय की कृषि भूमि एवं खेल के मैदान की भूमि को सम्बन्धित अधिनियम का उल्लघंन कर अनुबन्ध करने वाले प्रबन्धक के विरूद्व तत्काल पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाय।विद्यालय की कृषि भूमि एवं खेल के मैदान की भूमि पर अवैध रूप से डिग्री कालेज संचालित किया जा रहा है जब कि संज्ञान में आया है कि उसे एल0डी0ए0 द्वारा सील किया जा चुका है। कृषि एवं खेल की भूमि में अवैध रूप से निर्मित डिग्री कालेज भवन का ध्वस्त कर समस्त भूमि राम भरोसे मैकूलाल हायर सेकेडी स्कूल को वापस की जाए।*
*4. उ0प्र0 शैक्षिक संस्थाएं (आस्तियो का अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1974 का उल्लघंन कर राम भरोसे मैकूलाल हा0से0 स्कूल की अवैध रूप से हस्तान्तरित की गई समस्त भूमि को स्कूल को वापस दिलवाया जाय तथा प्रबन्धक सहित सभी दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय।*
*5-विद्यालय के मुख्य द्वार के पास की भूमि में बनाए गए सभी कक्षों अन्दरग्राउन्ड, प्रथम तल व दितीय तल को पूर्व की भांति छात्रों के उपयोग में ही लाया जाय तथा हस्तान्तरित किए जाने के प्रयासों पर रोक लगाकर उनमे कक्षाएं संचालित की जाय।*
*6.शासन द्वारा रोक के बावजूद अवैध डिग्री कालेज में शादी, विवाह आदि समारोहों का आयोजन किया जाता है जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा इस मद में हुयी आप को विद्यालय खाते में जमा कराई जाय।*

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