उत्तर प्रदेशफ़ैज़ाबाद

20 वर्षो से लम्बित दीवानी न्यायालाय में वाद ग्रस्त भूमि पर मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों से दौरान मुक़दमा यथास्थिति क़ायम रखने की मांग

मोहम्मद शब्बीर

रूदौली फ़ैज़ाबाद-रुदौली तहसील क्षेत्र के ममरेज नगर गांव में लगभग 20 वर्षो से चल रहे गाटा संख्या473 पर दीवानी मुकदमें को दर किनार कर विपक्षियों ने विवादित भूमि पर धार्मिक अनुष्ठान करके जमीन पर कब्जा करने का कर रहे है प्रयास।ऐसी घटना को न रोक कर प्रदेश सरकार को बदनाम करने से नहीं बाज आ रहा पुलिस व तहसील प्रशासन शिकायत करने गए शिकायत कर्ता को धमका कर सुलह नामा पर लगवाया अंगूठा लगवा कर की एक पक्षीय कार्यवाही।

पुलिस द्वारा करवाया गया अवैध क़ब्ज़ा

जिसकी शिकायत ग्राम ममरेज नगर निवासी बकरीदी पुत्र मोहम्मद हनीफ ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार,डीएम फ़ैज़ाबाद, एसएसपी फ़ैज़ाबाद , एसडीएम रुदौली, कोतवाल रुदौली व सीओ रुदौली के आनलाइन पोर्टल पर शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है।
जानकारी के अनुसार बकरीदी पुत्र मो,हनीफ ने आनलाइन शिकायती पत्र में लिखा है कि उसके मकान के सामने की सहन भूमि पुरानी आबादी गाटा संख्या 473 में प्रार्थी काफी अर्से से इंजन,थ्रेशर व पानी का हौज़ बनाकर अपने जानवर आदि बांधता था जहां पर एक पकड़िया का पेड़ था जो काफी पहले सुख चुका है।उसी सहन भूमि पर विपक्षी फूलचंद,धर्मचन्द पुत्र राम चेला कब्जा करने की नीयत से जनवरी 1998 में आकर कहा यहां से सारा सामान हटा लो हम यहां पूजा पाठ करेंगे।जिसकी शिकायत प्रार्थी बकरीदी ने थाना रुदौली में की जिसपर रुदौली पुलिस ने बकरीदी को जबरदस्ती डरा धमका कर फरवरी 98 में विपक्षी के पक्ष में एक सुलहनामा लिखकर उस पर बकरीदी से अंगूठा लगवा लिया।तब प्रार्थी ने न्याय न मिलने के कारण 17 मार्च 1998 को दीवानी न्यायालय बाराबंकी में फूल चन्द,धर्मचन्द पुत्र राम चेला के विरूद्ध एक वाद प्रस्तुत किया।जिसमें न्यायालय द्दारा मौके का कमीशन कराया गया। जिसकी रिपोर्ट में कभी किसी तरह के पूजा पाठ करने की बात सामने नहीं आई और वाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न बाराबंकी के न्यायालय पर आज भी विचारा धीन है जिसकी तारीख पेशी

10 मई 2018 को नियत है।बकरीदी ने पोर्टल पर दी गई शिकायत में लिखा है कि इसी मामले को लेकर 30 अप्रैल 2018 को प्रार्थी का पुत्र अपनी बाग में था उसी उसी समय चौकी शुजागंज की पुलिस ने आकर प्राथी के पुत्र को कोतवाली रुदौली लेकर गई जहां पर प्रार्थी के पुत्र को पवन राठौर दरोगा ने बुरी तरह से कपड़ा उतार कर वेल्ट व लात घूंसों से पीटा और व भद्दी भद्दी गालियां दीं और कहा कि दीवानी से मुकदमा उठा लो और यहां पर पूजा पाठ करने दो हम दीवानी के मुकदमे को नहीं मानते हैं और कहा कि अगर पुलिस वालों के खिलाफ कहीं भी कुछ कहोगे या कोई शिकायत करोगे तो फर्जी मुकदमें में फंसा देने की धमकी दी।और मेरे पुत्र मो नसीम को धारा 151/107/116 की सीआरपीसी के तहत एक तरफा चालान कर दिया और 107/116में मेरा भी नाम शामिल कर दिया। जिससे प्रार्थी सहित पूरा घर पुलिस वालों से काफी भयभीत है।प्रार्थी ने सबसे पहले सम्पूर्ण समाधान दिवस में 2 मई 2018 बुधवार को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसके निस्तारण में उसी दिन रुदौली कोतवाल जयवीर यादव,तहसीलदार राम जनम यादव,लेखपाल राम वृक्ष मौर्या व राकेश मिश्रा ने विवादित स्थल पर पहुंचकर प्रार्थी पर ही दबाव बनाकर व डरा धमका कर जबरदस्ती एक सुलह नामा पर अगूंठा लगवा लिया और कहा कि यहां से अपना सारा सामान उठालो और पूजा पाठ करने दो अगर तुमने कोई हस्तक्षेप किया तो तुम लोगों को संगीन मुकदमें फंसाकर जेल भेज देंगे

इससे प्रार्थी व घर के लोग काफी भयभीत हैं व फूलचंद आदि लोगों के हौसले बुलंद हैं।प्राथी ने शिकायती पत्र में स्थानीय पुलिस की शह पर गलत तरीके से विवादित स्थल पर एक पकड़िया की टहनी व एक बड़े बांस में झंडा लगाकर गाड़ने का भी आरोप लगाया।इस तरह की एक पक्षीय कार्यवाही से स्थानीय पुलिस व तहसील प्रसाशन पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है कि पुरानी आबादी की विवादित भूमि को ग्राम समाज की भूमि बता रहा है।

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