सुप्रीमकोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला बैंक खाते से आधार को लिंक करना अब नहीं होगा अनिवार्य
दिल्ली।आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध है. अब आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा. साथ ही बैंक खाते से आधार को लिंक करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं UGC, NEET तथा CBSE परीक्षाओं के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से समाज के बिना पढ़े-लिखे लोगों को पहचान मिली है. साथ ही आधार समाज के हाशिये वाले वर्ग की ताकत है. कोर्ट ने कहा कि आधार का डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए अाधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी ज़रूरतमंद को प्रमाणीकरण की कमी के चलते लाभ से वंचित न किया जाए. स्कूलों में दाखिले के लिए आधार ज़रूरी नहीं है. साथ ही UGC, NEET और CBSE परीक्षाओं के लिए आधार की जरूरत नहीं होगी. बच्चों का आधार बनाने के लिए अभिभावक की इजाज़त ज़रूरी, वयस्क होने के बाद वो खुद तय करें.
आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.