
इलाहाबाद। माननीयों के मुक़दमे के लिए गठित विशेष अदालत ने प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी की गिरफ़्तारी के लिए ग़ैर ज़मानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश पिछले एक वर्ष से कई तारीख़ पर ज़मानती वारंट जारी होने के बावजूद हाज़िर नहीं होने पर दिया है। वर्ष2010 की घटना का यह मुकदम लखनऊ में 2011 से विचाराधीन है। विशेष न्यायधीश ने कहा कि 14 फ़रवरी 2011 को कोर्ट ने संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया।
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