उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 सितम्बर, 2021 को प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 सितम्बर, 2021 को प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
इस लोक अदालत में उ0प्र0 रियल स्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल एवं रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (यू0पी0 रेरा) द्वारा भी लम्बित मुकदमों का निस्तारण किया जायेगा
Lucknow! उ0प्र0 रियल स्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संसद के द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा अधिनियम) पारित किया गया है। उक्त अधिनियम से सम्बंधित मुकदमें उ0प्र0 रियल स्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल एवं रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) में लम्बित है। ऐसे लोगों को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम से सम्बंधित मुकदमों का निस्तारण दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से किया जायेगा।
यह जानकारी प्रशासनिक सदस्य यू0पी0आर0ई0ए0टी0 श्री राजीव मिश्रा ने एक पत्र के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 सितम्बर, 2021 को प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में उ0प्र0 रियल स्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल एवं रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (यू0पी0 रेरा) द्वारा भी लम्बित मुकदमों का निस्तारण किया जायेगा।