रूदौली नगर में खुलेआम बिक रही प्रतिबंधित पॉलीथिन,प्रशासन मौन

प्रशासन की नाक के नीचे सुपीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा खुले आम बिक रही प्रतिबंधित पॉलिथीन
रिपोर्ट- अलीम कशिश
रूदौली (अयोध्या)
पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही प्रतिबंधित पालीथिन को रोकने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं। रूदौली नगर में खुले आम प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ सब्जी व्यपारी/फल विक्रेता से लेकर किराना व्यवसायी तक म ग्राहकों को बगैर किसी डर, भय के प्रतिबंधित पालीथिन में खाने, पीने की वस्तुओं का सामान थमाते मिलेंगे रूदौली नगर क्षेत्र में व्यापारी, सब्जी विक्रेता किराना व्यपारी व होटलो पर खुलेआम पॉलीथिन का प्रयोग हो रहे हैं। प्रतिबंधित होने के बावजूद पॉलीथिन बिक्री पर प्रशासन रोक नहीं लगा पा रहा है।
रूदौली शहर के प्रमुख नावाब बाजार कटरा व नायगज में खुलेआम प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग किया जा रहा है। दुकानदार धड़ल्ले से पॉलीथिन बेचते दिख रहे हैं। व्यापारी, ग्राहक पॉलीथिन का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पूरे प्रदेश में 50 माइक्रॉन से कम की पालीथिन बनाने, आयात करने, भंडारण, विक्रय व इसके प्रयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया था।
शुरुआती दिनों में नगर पालिका और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने प्रतिबंध को लागू कराने के लिए छापेमारी की जिसमे रूदौली नगर से एक कुन्तल से अधिक मात्रा में पालीथीन ज़ब्त की गई थी जिसपर उपज़िला अधिकारी व पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर दुकानों से प्लास्टिक की थैलियों को जब्त कर नष्ट भी करवाया, लेकिन लोगों की जरूरत बन चुकी पॉलीथीन के चलते धीरे-धीरे कर इसके खिलाफ जारी अभियान की गति धीरे-धीरे मंद होती गई जो वर्तमान में शून्य पर पहुंच गई है, जिसका नतीजा यह है कि पॉलीथिन का प्रयोग धड़ल्ले से जारी है।
आज भी नगर की कई किराने की दुकानों, कपड़ों की दुकानों, सब्जी की दुकानों व चाय, फल आदि की दुकानों पर पॉलीथीन का प्रयोग खुलेआम हो रहा है।
चलन तो बंद न हुआ पर कीमत बढ़ गई
प्रतिबंध का असर चलन पर भले ही न हुआ हो पर इसके व्यापार से जुड़े लोगों की आमदनी अवश्य बढ़ गई है। शुरुआती दिनों में छापेमारी के डर से चोरी छिपे चलता रहा पॉलीथिन का कारोबार अब लगभग खुलेआम शुरू हो गया है। यही नहीं प्रतिबंध का हवाला देते हुए दुकानदारों ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। सूत्रों जानकारी के मुताबिक, प्रतिबंध से पहले जो पन्नी 140 रुपए प्रति किलोग्राम मिलती थी अब वही पन्नी 180 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है। 200 ग्राम वजन का पॉलीथीन का जो पैकेट पहले 30 रुपए में बिका करता था अब वह 35 रुपए में बिक रहा है।
प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर सजा
पर्यावरण के लिए घातक पॉलीथिन पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन हो इसके लिए सजा की व्यवस्था भी गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज कराए जाने का प्रावधान है। जिसमें पांच साल तक कारावास या एक लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। दोष सिद्ध होने के एक साल बाद भी उल्लंघन जारी रहता है तो कारावास की अवधि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है।
जल्द ही चलेगा प्रशासन का चाबुक प्रतिबंधित पॉलीथिन बेचने वाले बक्शे नहीं जायेंगे —एसडीएम रूदौली
